चमोली
विश्वप्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े बहुचर्चित चढ़ावा और दान-सामग्री चोरी मामले में चमोली पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले की गहन जांच कर रही SIT ने प्रकरण में शामिल तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मनोज कुमार के रूप में हुई है, जो जयप्रकाश (जेपी) पावर वेंचर्स लिमिटेड, लामबगड़ में सुरक्षाकर्मी के पद पर तैनात था।
VIP दर्शन कराने आता था धाम, CCTV से खुला राज
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी मनोज कुमार को कंपनी के उच्च अधिकारियों के अतिथियों व रिश्तेदारों को VIP दर्शन कराने के लिए समय-समय पर बद्रीनाथ मंदिर भेजा जाता था। इसी दौरान वह थाली भेंट गणना के समय हेराफेरी करता था। SIT ने जब 25 और 29 जून की CCTV फुटेज का बारीकी से निरीक्षण किया, तो आरोपी बार-बार दान-सामग्री से सामान निकालकर अपनी जेब में रखता हुआ साफ दिखाई दिया।
साक्ष्यों के आधार पर 07 अगस्त 2026 को SIT ने मनोज कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया। फुटेज देखते ही उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि वह चोरी की सामग्री श्रद्धालुओं को बेच देता था और बचे हुए सामान को अपने कमरे में रखता था। चोरी के पैसों का इस्तेमाल वह अतिथियों के सत्कार में करने की बात भी स्वीकार की है।
डिजिटल साक्ष्य और लामबगड़ स्थित कमरे से बरामदगी
जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के मोबाइल फोन के रिसायकल बिन से चोरी की गई सामग्री की तस्वीरें भी मिली हैं। आरोपी चोरी के बाद सामान को अपने कमरे में बेडशीट पर सजाकर फोटो खींचता था और बाद में उन्हें डिलीट कर देता था।
आरोपी की निशानदेही पर उसके लामबगड़ स्थित आवास (FH-5-I, कमरा नं. 03) से पुलिस ने भारी मात्रा में सामग्री बरामद की है, जिसमें शामिल हैं:
-
सफेद धातु की बिछिया, कर्णफूल, सिक्के, प्रतिमा, कंगन, हाथ का ब्रेसलेट और मोर पंख युक्त दंड।
-
एक पीली धातु की नोज रिंग।
-
चोरी का सामान बेचकर कमाए गए ₹6,000 नगद।
-
वह खास बेडशीट, जिस पर रखकर सामान की फोटो खींची जाती थी।
मामले की पृष्ठभूमि
उल्लेखनीय है कि 08 जुलाई 2026 को श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के प्रभारी मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान ने वित्तीय अनियमितता की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद कोतवाली श्री बद्रीनाथ में धारा 306 एवं 316(5) BNS के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। चोरी की पुष्टि होने पर मामले में धारा 305 BNS की बढ़ोतरी भी की गई है।
पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पँवार के निर्देश पर गठित SIT के प्रभारी निरीक्षक महादेव प्रसाद उनियाल की अगुवाई में टीम इस मामले की जांच कर रही है। इससे पूर्व SIT मंदिर समिति के कार्मिक प्रमोद नौटियाल और पूर्व कार्मिक राजेन्द्र चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
आरोपी का विवरण:
मनोज कुमार पुत्र स्वरूप चंद, निवासी- वार्ड नं. 3, नूरपुर, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)।
