चमोली : वैश्विक संकट के चलते एलपीजी गैस आपूर्ति में आई बाधाओं को देखते हुए उत्तराखण्ड शासन ने आमजन को राहत देने के लिए अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शासनादेश के तहत अब विवाह समारोहों के लिए एलपीजी गैस आवंटन की विशेष व्यवस्था लागू की गई है।
नई व्यवस्था के अनुसार विवाह आयोजनों के लिए 10 प्रतिशत एसओपी निर्धारित करते हुए अधिकतम 2 व्यावसायिक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, जिससे समारोहों में गैस की कमी के कारण किसी प्रकार की परेशानी न हो।
जिलाधिकारी गौरव कुमार के निर्देशों के अनुपालन में जनपद चमोली में इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा विवाह समारोह हेतु गैस प्राप्त करने के इच्छुक लोगों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज जमा करने को कहा गया है।
प्राप्त आवेदनों की गहन जांच के बाद पात्र आवेदकों को अस्थायी गैस कनेक्शन जारी करने के लिए संस्तुति दी जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्तुति मिलने के बाद संबंधित एलपीजी वितरक द्वारा अस्थायी कनेक्शन जारी कर गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए समय पर आवेदन करें और किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के लिए विभाग से संपर्क करें, ताकि उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।
“शादियों में गैस की किल्लत नहीं: चमोली में अब विवाह समारोह के लिए मिलेंगे 2 कमर्शियल LPG सिलेंडर, प्रशासन ने लागू की नई व्यवस्था”
