पोखरी : महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से थाना पोखरी पुलिस द्वारा राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज, पोखरी में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत उनके अधिकारों और कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। पुलिस टीम ने बताया कि किसी भी प्रकार का अवांछित स्पर्श, यौन संबंध के लिए दबाव, अश्लील सामग्री दिखाना, अभद्र टिप्पणी करना या अन्य अनुचित व्यवहार कानूनन अपराध है, जिसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है।
पुलिस ने छात्राओं को यह भी संदेश दिया कि किसी भी आपत्तिजनक घटना की स्थिति में बिना झिझक पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
चमोली पुलिस द्वारा लगातार चलाए जा रहे ऐसे जागरूकता अभियानों का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और समाज में सुरक्षा के प्रति विश्वास बढ़ाना है।
इस अवसर पर उपनिरीक्षक देवेंद्र सिंह, अपर उपनिरीक्षक दिलबर सिंह नेगी, महिला होमगार्ड किरण पोखरियाल, आरक्षी भरत सिंह आदि मौजूद थे ।
पोखरी में छात्राओं को चमोली पुलिस ने दिया सुरक्षा का संदेश, पुलिस ने दी लैंगिक उत्पीड़न कानून की जानकारी
